भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Commercial Banks – Credit Facilities के अंतर्गत Third Amendment Directions, 2026 जारी किए, जो REITs और InvITs को बैंक ऋण की शर्तों को नियंत्रित करते हैं। नए नियमों के अनुसार बैंक केवल SEBI-पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध REITs/InvITs को ही ऋण दे सकते हैं। बुलेट या बैलून-स्टाइल पुनर्भुगतान को अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्देश 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे।
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RBI ने REITs और InvITs को बैंक ऋण के नियमों में बदलाव हेतु Third Amendment Directions 2026 जारी किए
मुख्य बिंदु
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Commercial Banks – Credit Facilities के अंतर्गत Third Amendment Directions, 2026 जारी किए, जो REITs और InvITs को बैंक ऋण की शर्तों को नियंत्रित करते हैं
- नए नियमों के अनुसार बैंक केवल SEBI-पंजीकृत और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध REITs/InvITs को ही ऋण दे सकते हैं
- बुलेट या बैलून-स्टाइल पुनर्भुगतान को अनुमति नहीं दी जाएगी
- यह निर्देश 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे
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📎 मूल स्रोत पढ़ें ↗परीक्षा नोट
• REIT: Real Estate Investment Trust; InvIT: Infrastructure Investment Trust – दोनों SEBI-विनियमित हैं • ऋण नियमित नकदी प्रवाह से चुकाया जाना अनिवार्य; बुलेट/बैलून पुनर्भुगतान प्रतिबंधित • विदेशी शाखाओं को सिंडिकेटेड लेंडिंग में छूट यदि हिस्सेदारी ≤20% हो
